PM Awas Yojana Rejected List 2022: प्रधान मंत्री आवास योजना 2022 तक सभी शहरी लोगों के लिए आवास की शुरुआत हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2015 को की थी। PMAY योजना भारत सरकार द्वारा दी गई एक पहल है।

केंद्र सरकार की इस प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana Rejected) के तहत लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज पर सरकार सब्सिडी देती है। कई बार ऐसा होता है कि घर बनकर तैयार हो जाता है।
संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान भी आपसे नियमित रूप से ईएमआई लेते हैं, लेकिन आपको पीएमएवाई की सब्सिडी नहीं मिलती है। पीएम आवास योजना में सब्सिडी का लाभ पात्र आवेदकों को ही मिलता है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
- सरकार की इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 21 से 55 वर्ष की आयु के लोग ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों की वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये होनी चाहिए।
- वहीं मध्यम वर्ग एलआईजी की वार्षिक आय 3-6 लाख रुपये होनी चाहिए, हालांकि 12-18 लाख की आय वाले भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके PM Awas Yojana Rejected लिए उन्हें आय का प्रमाण, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज देने होंगे।वहीं आपको बता दें कि जो लोग अपना काम खुद करेंगे उन्हें अपनी आमदनी का सर्टिफिकेट देना होगा।
जानिए आपको कितनी मिलेगी सब्सिडी
- जो लोग योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उनकी आय के अनुसार।
- पीएम आवास योजना में 18 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर 3% सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।
How to Apply For The Pradhan Mantri Awas Yojana Online Before PM Awas Yojana Rejected
आवेदन करने के तरीके के बारे में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। जो इस प्रकार हैं।
- पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर, मेनू सेक्शन के तहत “नागरिक मूल्यांकन” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद, आपको PMAY ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
- आवेदन पत्र में अपना PM Awas Yojana Rejected विवरण जैसे व्यक्तिगत, आय, वर्तमान आवासीय पता और बैंक खाता भरें।
- अगले चरणों पर जाने से पहले सभी दर्ज की गई जानकारी को ध्यान से देखें।
- पृष्ठ के अंत में “मुझे पता है” विकल्प पर टैप करें और सहेजें बटन दबाएं।
- सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आप एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर देखेंगे।
- इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव कर लें।
- पीएम आवास योजना के विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड और प्रिंट करें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ PMAY योजना आवेदन ऑनलाइन / ऑफलाइन जमा करें।
PMAY योजना कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर अगर PM Awas Yojana Rejected
आपको अगर इस योजना के बारे में कोई संदेह है, तो सीधे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।
- 1800-11-6163 (शहरी, हुडको)
- 1800-11-3377 (शहरी, एनएचबी)
- 1800-11-3388 (शहरी, एनएचबी)
- 1800-11-6446 (Gramin)